बिना उपायुक्त के परमिशन के दूसरे ब्यक्ति हो गई केवाला, जमीन मालिक को भी पता नही
बरवडीह (लातेहार ): बरवाडीह प्रखंड के पंचायत बेतला के कुटमू निवासी नारायण बैठा,चरित्र बैठा और हरेश बैठा ने उपायुक्त , भूमि सुधार उप समाहर्ता लातेहार, अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार, पुलिस अधीक्षक लातेहार को 08-12-25 को देकर अनुसूचित जाति/ अनुजनजाति लातेहार कांड संख्या-06 /25दिनांक -31/07/2025 मे वर्णित भूमि का जांच प्रतिवेदन का प्रेषण में तत्कालीन अंचल अधिकारी पर बरवाडीह का पत्रांक -378 दिनांक -31/07/2025 में कांड संख्या- 06/26 के वादी राजमणि देवी पति- स्वर्गीय गंगा प्रसाद के पुत्र उमाशंकर प्रसाद एवं अन्य सदस्य सीओ से मिलकर बिना उपायुक्त के परमिशन फर्जी केवाला संख्या -7021, दिनांक -06/06/1974 के जरिए भूमि ग्राम कूटमू के नारायण बैठा चलितर बैठा हरेश बैठा का रयती जमीन का खाता संख्या 81 प्लॉट- 662,663, 662/1392,663/1393 रकबा-18 डि0मी0 प्लॉट -678, 678 /1394 एंव 678/1395 रकबा -30डि0मी0 का 2016-17 तक का फर्जी लगान रसीद राजमनी देवी पति स्वर्गीय गंगा प्रसाद के नाम से अंचल अधिकारी मनोज कुमार द्वारा एवं फर्जी लगान रसीद फर्जी जांच रिपोर्ट उल्लेख करने थाना प्रभारी बरवाडीह को सौपने का मामला प्रकाश में आया है सौपे गए आवेदन मे लिखा गया है की कुटमू निवासी नारायण बैठा चलितर बैठा हरेश बैठा का नाम से खाता संख्या- 81 प्लॉट -662/663/1392, 663/1395 रकबा -30 डि0मी0 का 2016-17 तक ऑफलाइन वर्षों से लगान रसीद कटते आ रहा है और निर्गत है वही ऑनलाइन रसीद भी लगातार- 2017, 2018 से 2025-26 तक लगन रसीद कट रहा है एवं निर्गत है जबकि हाल सर्वे में भी छोटा नागपुर कश्तकारी अधिनियम -1908 की धारा 83(2) के अंतर्गत स्वतः अभिलेख गणित दिनांक-23 दिसंबर 1988 के प्रकाशित प्रकाशन प्रमाण पत्र दिनांक 25 जनवरी 1989 को हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र खतियान नारायण बैठा चलितर बैठा हरेश बैठा का नाम से खाता संख्या 81 प्लॉट 20 संपूर्ण रकबा 5 एकड़ 87 डिसमिल का खतियान राशिद निर्गत है सौपे गए आवेदन में साफ शब्दों में लिखा है किसी प्रकार जमीन बिक्री नहीं किया हूं जिसे अंचला अधिकारी मनोज कुमार एवं वादी उमाशंकर प्रसाद एवं अन्य सदस्य पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है










