पोस्ता-अफीम की खेती के आरोप में चार आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे गए

अवैध रूप से की जा रही पोस्ता-अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे समकालीन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि मनातू थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती की सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान मनातू थाना कांड संख्या 17/2025, दिनांक 06 फरवरी 2025 के तहत धारा 8(B)/18(B)/29 NDPS एक्ट 1985 एवं 33 भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
मनोज सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता बलकेश सिंह, ग्राम चिड़ीखुर्द, थाना मनातू।
ब्रह्मदेव सिंह, उम्र लगभग 51 वर्ष, पिता लालू सिंह, ग्राम चिड़ीखुर्द, थाना मनातू।
दिनेश भुइंया, उम्र लगभग 56 वर्ष, पिता स्व. कृपा सिंह, ग्राम झुमरी, थाना तरहसी।
बालेश्वर भुइंया, उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता कृपा सिंह, ग्राम झुमरी, थाना तरहसी।
थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों द्वारा जंगल क्षेत्र में अवैध रूप से पोस्ता की खेती की जा रही थी। जांच के दौरान खेती का क्षेत्र चिह्नित किया गया और उस हिस्से को नष्ट किया गया। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अभियान जारी रहेगा और जो भी इस कार्य में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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