अनुमंडल पदाधिकारी,लातेहार ने निषेधाज्ञा लागू, नववर्ष के अवसर पर पर्यटन स्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कड़ी निगरानी

लातेहार अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार अजय कुमार रजक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्ष 2025 की समाप्ति एवं नववर्ष 2026 के अवसर पर संभावित भीड़ एवं विधि-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश प्रमुख पर्यटन स्थलों, नदी-जलाशयों, सार्वजनिक स्थानों एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा।
अनुमंडल अंतर्गत प्रमुख पर्यटन स्थलों—तापा पहाड़, ललमटिया डैम, सरयू घाटी, नावागढ़ किला, तुबेद गुफा, नगर भगवती मंदिर, कांटी झरना, डाटम–पाटम जलप्रपात, केचकी संगम, मंडल डैम, बेतला नेशनल पार्क, पलामू किला आदि स्थानों पर नववर्ष के अवसर पर अत्यधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
निषेधाज्ञा के प्रमुख प्रावधान:
नदी, सरना, डैम एवं अन्य जलाशयों के गहरे पानी वाले क्षेत्रों में स्नान/तैराकी/फोटो-वीडियोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी।
जंगल, पहाड़ी एवं सूखे पत्तों वाले क्षेत्रों में आग जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन एवं मादक पदार्थों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
निर्धारित पार्किंग स्थलों के अलावा वाहन खड़ा करना निषिद्ध होगा।
पिकनिक स्थलों पर कचरा फैलाना तथा प्लास्टिक/थर्माकोल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि-तीव्रता 45 डेसिबल से अधिक नहीं होगी; भड़काऊ/अश्लील संगीत प्रतिबंधित रहेगा।
किसी प्रकार का हथियार, विस्फोटक अथवा खतरनाक वस्तु लाना वर्जित रहेगा।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ/अफवाहजनक सामग्री के प्रसार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों—पुलिस, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, नगर निकाय एवं थाना प्रभारियों—को सतत निगरानी, पर्याप्त बल की प्रतिनियुक्ति, बैरिकेडिंग, गोताखोरों की व्यवस्था तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष चौकसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उल्लंघन की स्थिति में कठोर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से नववर्ष मनाएं।

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